Sports Bill Key Reforms And Highlights: लोकसभा में आज सोमवार, 11 अगस्त 2025 को स्पोर्ट्स बिल पास हो गया. भारत सरकार में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसे आजादी के बाद भारतीय खेलों में सबसे बड़ा सुधार बताया. ये बिल लोकसभा में उस समय पास हुआ, जब विपक्ष वोट चोरी के मुद्दे पर सदन के बाहर हंगामा कर रहा था. इसके साथ नेशनल एंटी डोपिंग बिल में सुधार करके उसे भी लोकसभा में पास कर दिया गया.

नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में क्या है खास?

संसद में हंगामे के बीच स्पोर्ट्स बिल पास हो गया. खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस बिल के पास होने के बाद कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक और सुधार में विपक्ष की भागीदारी नहीं रही. आइए इस बिल के नए प्रावधान को समझते हैं.

  • स्पोर्ट्स बिल के मुताबिक, केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय हित में निर्देश जारी करने की शक्ति होगी. इसके साथ ही सरकार के पास रोक लगाने की भी पावर होगी. इससे ये समझा जा सकता है सरकार कुछ अहम मामलों में टीम इंडिया और खिलाड़ियों पर अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने पर पाबंदी लगा सकती है. साधारण तौर पर भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर रोक की स्थिति पैदा होती है.
  • स्पोर्ट्स बिल में राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण से जुड़ा प्रस्ताव रखा गया, जो कि सिविल कोर्ट को ये शक्तियां देता है कि वह महासंघों और एथलीटों के चयन से लेकर चुनाव तक जो भी विवाद सामने आते हैं, उनका निपटारा कर सकता है. सिविल कोर्ट के फैसले को केवल सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
  • स्पोर्ट्स बिल में एक सख्ती लागू की गई है कि सभी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन्स (NSFs) को केंद्र सरकार से फंडिंग के लिए पहले नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड (NSB) से इजाजत लेनी होगी.
  • खेल मंत्री ने कहा कि ‘ये दो बिल पारदर्शी, विश्वसनीय और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स ईकोसिस्टम देंगे, जिससे भारत 2036 ओलंपिक के लिए पूरी तरह तैयार रह सके’.
  • मनसुख मंडाविया ने कहा कि ‘नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल बदलाव पर जोर देता है. इतना बड़ा देश होने के बावजूद ओलंपिक खेलों और इंटरनेशनल लेवल पर हमारा प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है. इस बिल की मदद से हम भारत की स्पोर्ट्स कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं’.

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