EPFO: आप अपने पीएफ एकाउंट में गलत नाम से परेशान हैं. इस कारण आपका क्लेम रिजेक्ट हो जा रहा है. आप जरूरत होने पर अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स से आपका पीएफ एकाउंट मैच नहीं कर पा रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने पीएफ एकाउंट का केवाईसी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने पीएफ एकाउंट को य़ूएन नंबर से अटैच नहीं करा पा रहे हों. क्योंकि मसला वही है कि आपका नाम आपके प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं हो पा रहा है. लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पीएफ एकाउंट का संचालन करने वाली संस्था EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आपके लिए नई पहल लेकर आया है.

 UAN में आपके नाम की गलती ऐसे सुधर जाएगी

आपको अपने किसी खास पीएफ एकाउंट या UAN में अपने नाम की गलती सुधरवाने के लिए अब ज्यादा मशक्कत नहीं करनी होगी. यह फटाफट हो जाएगा. बस ध्यान दीजिए कि आपको अपने नाम में किस तरह के सुधार की जरूरत है?  क्या आपको अपने नाम में दो से अधिक अक्षरों के सुधार की जरूरत है?  क्या आप अपने नाम के उच्चारण से मिलते-जुलते अक्षर ही लिखते वक्त रखना चाहते हैं. क्या आप अपने नाम में दो या दो से कम अक्षर की सुधार चाहते हैं और उच्चारण के मुताबिक भी उसे ठीक करना चाहते हैं. इस सबके लिए ईपीएफओ एक बेहतर समाधान लेकर आया है. बस उस पहल में दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए और आपके ईपीएफ एकाउंट में नाम से जुड़ी गड़बड़ी का सुधार हो जाएगा. आपको उस निर्देश के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन देने की जरूरत होगी. 

तीन डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए, सबकुछ मनमाफिक हो जाएगा

जब आप अपने नाम में सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन भऱ रहे हैं तो ईपीएफओ आपसे ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स की मांग करेगा. बस केवल तीन डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे. वह भी कोई खास डॉक्यूमेंट्स नहीं. ईपीएफओ आपको 19 डॉक्यूमेंट्स की सूची देगा. उन्हीं में से कोई तीन डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच कर देने हैं. हां. यह जरूर चेक कर लें कि आप अपने नाम में जिस तरह की सुधार चाहते हैं, वे तीनों डॉक्यूमेंट्स उसे सपोर्ट करते हों. ये 19 डॉक्यूमेंट्स हैं- आधार, पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, केंद्र या राज्य सरकार अथवा उनके किसी बैंक या पीएसयू का सर्विस फोटो आईडेंटिटी कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पेंशनर फोटो आईडी, किसी भी तरह का मेडिकल क्लेम कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, पूरा नाम या नाम का पहला शब्द बदलने के लिए बदले हुए नाम का ग़जट नोटिफिकेशन, विदेशियों के लिए फॉरेन पासपोर्ट के साथ वीसा, फ्रीडम फाइटर कार्ड, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड, तिब्बती शऱणार्थी कार्ड. इनमें  केवल आधार कार्ड अनिवार्य हैं. सूची में से बाकी दो अन्य कोई पहचान आप ले सकते हैं.

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