आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) से खेलने वाले क्रिकेटर यश दयाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. यौन उत्पीड़न के मामले में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. साथ ही कोर्ट ने किसी भी तरह की उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर भी फिलहाल रोक लगा दी है.
मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम की डिवीजन बेंच में हुई. यश दयाल की ओर से अधिवक्ता गौरव त्रिपाठी ने पक्ष रखा. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दोनों पक्ष पांच वर्षों तक रिलेशनशिप में रहे, ऐसे में यह कहना कि “शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए”, प्रथम दृष्टया संतुलित नहीं लगता. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस बिंदु पर पीड़िता की प्रतिक्रिया आवश्यक है.
कोर्ट ने पीड़िता को जारी किया नोटिस
कोर्ट ने पीड़िता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, वहीं उत्तर प्रदेश सरकार को भी अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है. अगली सुनवाई चार से छह सप्ताह के भीतर निर्धारित की गई है. गौरतलब है कि यश दयाल के खिलाफ 6 जुलाई को गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया था. यह एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत दर्ज की गई थी.
एफआईआर के बाद यश दयाल ने एफआईआर निरस्त करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने अपनी याचिका में राज्य सरकार, इंदिरापुरम थाने के एसएचओ और पीड़िता को पक्षकार बनाया है. हाईकोर्ट का यह अंतरिम आदेश यश दयाल के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जबकि मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है.