- समाधान न होने पर आरबीआई लोकपाल से शिकायत करें।
ATM Users Alert: पहले के मुकाबले आज बैंकिंग से जुड़े काफी काम आसान हो गए हैं. पहले लोगों को छोटे-बड़े किसी भी काम के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसमें उनका काफी समय भी बर्बाद होता था, लेकिन अब चीजें काफी बदल गई हैं. क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप ATM से पैसे निकालने गए हो और आपके पैसे बैंक से कट जाते हैं, लेकिन एटीएम से कैश नहीं निकलता है तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में कोई भी परेशान हो जाएगा. काफी लोगों को लगता है कि उनके पैसे फंस गए. लेकिन ऐसी स्थिति में घबराने की जगह आपको समय रहते सही कदम उठाना चाहिए.
ऐसी स्थिति में यह करना है जरूरी
- अगर ATM से पैसे नहीं निकलते हैं तो कुछ बात का ध्यान रखना चाहिए.
- सबसे पहले दोबारा ट्रांजैक्शन न करें.
- वहीं बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं यह चेक करें.
- इससे आपको यह पता चलेगा कि आपके बैंक से पैसे कट गए हैं या नहीं.
- अगर अकाउंट से पैसे डेबिट हो चुके हैं तो ट्रांजैक्शन से जुड़ी सारी जानकारी अपने पास रखें.
- इसमें निकाली जाने वाली रकम, एटीएम की जगह, ट्रांजैक्शन का टाइम शामिल है.
- जब आप शिकायत दर्ज करवाएंगे तो यही जानकारी आपके काम आएगी.
सोने ने किया आज कमबैक, पिछले हफ्ते ₹5000 से ज्यादा की थी गिरावट; जानें कितना चढ़ा भाव?
बिना समय गंवाए बैंक को सूचना दें
अगर पैसे कट जाते हैं और एटीएम मशीन से बाहर नहीं निकलते तो बिना समय गंवाए बैंक से संपर्क करें. शिकायत दर्ज करवाते ही बैंक की तरफ से एक कंप्लेंट नंबर दिया जाएगा. इस नंबर को अपने पास सुरक्षित रखें, यह आगे शिकायत की स्थिति को पता करने और कार्रवाई के लिए जरूरी है.
शिकायत मिलने के बाद बैंक एटीएम के रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन से जुड़े लॉग की जांच करता है. इस पूरे प्रोसेस में यह पता किया जाता है कि एटीएम से पैसे निकले हैं या नहीं. अगर जांच में पता चल जाता है कि बैंक अकाउंट से पैसे कट गए हैं, लेकिन एटीएम मशीन से पैसे नहीं निकले थे तो ग्राहक के अकाउंट में पैसे जमा कर दिए जाते हैं.
रिफंड मिलने में लगता है समय
बैंक को शिकायत करने के बाद कई मामलों में जांच पूरी होते ही रकम बैंक अकाउंट में वापस आ जाती है. लेकिन अगर तय समय के अंदर रिफंड नहीं मिलता है तो ग्राहक को बैंक से दोबारा संपर्क करना चाहिए और रिफंड से जुड़े सभी की जानकारी लेनी चाहिए.
बैंक को देना पड़ेगा जुर्माना
RBI नियमों के मुताबिक, अगर ATM से पैसे नहीं निकलते और अकाउंट से कट जाते हैं तो बैंक को जांच पूरी करने के बाद ग्राहक की रकम वापस करनी होती है.लेकिन अगर बैंक 5 कार्य दिवस के अंदर पैसा वापस नहीं करता है तो ग्राहक मुआवजा पाने का हकदार होता है.
ऐसे मामलों में बैंक को ग्राहक को 100 रुपये हर दिन जुर्माना देना पड़ सकता है. लेकिन ध्यान रहे बैंक ग्राहक को मुआवजा तभी देगा अगर ग्राहक ने शिकायत दर्ज करवाई हो और उसके पास शिकायत का रेफरेंस नंबर हो.
आनंद महिंद्रा ने वैभव सूर्यवंशी के उदाहरण से समझाया ‘प्रेशर’ हैंडल करने का तरीका, बोले- ये स्टार…
समाधान न होने पर यहां करें शिकायत
- अगर बैंक शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं करता तो ग्राहक कुछ जरूरी कदम उठा सकता है.
- ग्राहक बैंक की शिकायत निवारण प्रणाली का सहारा ले सकता है.
- साथ ही RBI की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम के तहत भी शिकायत कर सकता है.
ध्यान दें कुछ जरूरी बात
अगर आपके साथ भी ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले आपको घबराना नहीं है. ऐसे मामले में तुरंत बैंक का सूचना देनी है. कई मामलों में पैसे वापस आ जाते हैं. अगर आप समय रहते बैंक को जानकारी दे दें तो पैसे मिलने की संभावना ज्यादा हो जाती है.